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स्कूटर चलाते हुए अगर आपने हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बांधी है तो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आपका काट सकता है चालान

चंडीगढ़
अगर आप भी वाहन चालक हैं तो आपके लिए काम की खबर है। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर आपके पास हेलमेट भी तो तब भी आपका 2 हजार रुपये का चालान कट सकता है। स्कूटर चलाते हुए अगर आपने हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बांधी है तो नियम 194D मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आपका 1 हजार रुपये का चालान कट सकता है। ऐसे में हेलमेट पहने होने के बावजूद नए नियमों का पालन न करने की वजह से आपको 2 हजार रुपये का चालान भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सड़क पर निकलते समय पूरा अलर्ट होकर ही घर से निकलें वरना आपको जेब ढीली करनी पड़ सकती है।

वाहन के पेपर नहीं होने पर तो आपका चालान कट जाता है। लेकिन आप यह सुनकर दंग रह जाएंगे की आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होन के बाद भी आपका 2 हजार रुपये का चालान कट सकता है। हालांकि यह नियम पहले से लागू है। लेकिन कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती जिससे उनका चालान कट जाता है। ऐसे में आपको इस नियम के बारे में पता होना चाहिए।

अगर आपने भूल से भी अपने वाहन के कागज जांच के दौरान किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी से गलत व्यवहार करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आपका 2 हजार रुपये का चालान कट सकता है। क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही है कि पेपर जांच कराते समय कुछ लोग ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से बहस करने लग जाते हैं। ये बहस दुर्रव्यवाहर में तब्दील हो जाती है। इसलिए किसी भी ट्रैफिक कर्मी से बिना वजह दुर्रव्यवाहर करने से बचें

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