देश

हरियाणा सरकार ने शुरू की भर्ती प्रक्रिया, 100 अंकों की परीक्षा के साथ देना होगा यह खास टेस्ट

चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने चालक पदों की भर्ती प्रक्रिया और सेवा शर्तों में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित के उद्देश्य से अपने सभी विभागों में ग्रुप-सी चालकों के लिए समान (कॉमन) सेवा नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र जारी कर 31 दिसंबर तक प्रारूप नियमों पर सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं। प्रस्तावित नियम 'हरियाणा ग्रुप-सी चालक (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2025' के नाम से जाने जाएंगे और ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। प्रारूप नियमों के अनुसार, चालक पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है।

अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। चालक पद पर सीधी भर्ती अथवा स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्त सभी अभ्यर्थियों के पास 10 जमा दो या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। उनके पास कम से कम तीन वर्ष पुराना वैध लाइट या हैवी परिवहन वाहन ड्राइविंग लाइसेंस हो तथा निर्धारित ड्राइविंग टेस्ट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
 
नियुक्ति के किसी भी माध्यम से चयनित सभी अभ्यर्थियों के लिए मैट्रिक स्तर पर हिंदी या संस्कृत विषय अथवा उच्च स्तर पर हिंदी विषय उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रारूप नियमों के अनुसार, चालक पद के लिए चयन प्रक्रिया में 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। इसके साथ-साथ संबंधित विभाग के सेवा नियमों के अनुसार लाइट/हैवी वाहन चलाने की दक्षता परीक्षा (स्किल टेस्ट) भी ली जाएगी।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button