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पंजाब में वाहन चालकों के लिए सख्त चेतावनी, हूटर-सायरन का अवैध इस्तेमाल पड़ा तो कटेगा चालान

जालंधर/चंडीगढ़.

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए पंजाब पुलिस ने निजी वाहनों पर हूटर, सायरन और फ्लैशर के अवैध उपयोग के खिलाफ पांच दिवसीय राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाया, जिसके दौरान 29 हजार से अधिक वाहनों की जांच की गई। यह व्यापक अभियान पूरे राज्य में 2 जून 2026 से शुरू किया गया था।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) गौरव यादव के निर्देशों पर चलाए गए इस अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना किसी अधिकार के हूटर, सायरन, फ्लैशर या अन्य किसी भी अवैध संकेतक उपकरण का उपयोग करने वाले निजी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। विशेष पुलिस महानिदेशक (स्पैशल डी.जी.पी.) कानून एवं व्यवस्था प्रवीण सिन्हा ने अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे उपकरण केवल आपातकालीन वाहनों और आवश्यक सेवाओं के लिए निर्धारित हैं। उन्होंने कहा कि निजी व्यक्तियों को इनका दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

पांच दिवसीय अभियान के परिणाम साझा करते हुए स्पेशल डीजीपी ने बताया कि पुलिस टीमों ने कुल 29,324 वाहनों की जांच की। जांच के दौरान 52 अवैध हूटर, 10 सायरन और 403 फ्लैशर वाहनों से हटाए गए। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वाले 4,221 वाहनों के चालान किए गए तथा 48 वाहनों को जब्त भी किया गया। उल्लंघनकत्र्ताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए प्रवीण सिन्हा ने कहा कि यह अभियान पूरे राज्य में आगे भी जारी रहेगा और फ्लैशर, सायरन या हूटर का अनधिकृत उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान ‘गैंगस्टरों पर वार’ अभियान के 137वें दिन भी पुलिस की कार्रवाई जारी रही। पुलिस टीमों ने आठ हथियारों सहित 320 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान शुरू होने के बाद से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 34,532 हो गई है। इसके अतिरिक्त 97 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 13 व्यक्तियों को सत्यापन और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस ने अभियान के दौरान सात भगोड़े अपराधियों (पीओ) को भी गिरफ्तार किया।

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