प्रदेश

बिकीनी वाले पुतले अभद्र नहीं, बैन नहीं लगा सकते

मुंबई 
बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) की पार्षद रितू तावड़े ने छह साल पहले कपड़े की दुकानों पर ऐसे पुतले लगाने पर बैन लगाने की मांग की थी, जिनको लॉन्जरी या बिकीनी पहनाई गई है। अब इसी मांग पर बीएमसी ने कहा है कि दुकानों के डिस्प्ले पर ऐसे पुतले लगाने में अभद्रता जैसा कुछ भी नहीं है। बीएमसी ने कहा है कि मुंबई जैसे अंतरराष्ट्रीय शहर में पुतलों को लॉन्जरी पहनाकर डिस्प्ले पर लगाने में कोई अभद्रता नहीं है। 

बीएसपी ने कहा कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐक्ट 1888 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत इसपर कोई कार्रवाई की जा सके। हालांकि, बीएसपी के इस जवाब पर आगामी बैठक में चर्चा होनी है। घाटकोपर से पार्षद रहीं रितु तावड़े का तर्क था कि दुकानों पर लगे ऐसे डिस्प्ले महिलाओं के शरीर को सिर्फ विज्ञापन के तौर पर पेश करते हैं और अनावश्यक रूप से पुरुषों का ध्यानाकर्षण करते हैं। 

बीएमसी ने दिया कानून का हवाला 
लाइसेंस डिपार्टमेंट के सुपरिन्टेन्डेंट शरद बंदे ने कहा, 'बीएमसपी ने राज्य सरकार को नौ पत्र भेजे हैं। निगम कानून समिति में इस मुद्दे पर कई बार चर्चा की गई है। हमने उन्हें (पार्षद को) जवाब भेजा है कि इन्डेसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन (प्रोहिबिशन) ऐक्ट 1986 के तहत मुंबई जैसे शहर में जहां स्विमिंग कॉन्टेस्ट और ब्यूटी पैजेंट जैसे कॉम्पिटीशन कराए जाते हैं, वहां ऐसी चीज को अभद्रता नहीं माना जा सकता है।' 

शरद बंदे ने यह भी कहा कि अवैध रूप से या फिर सड़क की पटरी पर लगे ऐसे पुतलों पर हमेशा कार्रवाई की गई है। कांग्रेस पार्षद टुलिप मिरांडा जोकि लॉ कमिटी की सदस्य भी हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे पुतले आपत्तिजनक हैं। उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि हमारा समाज अभी इस तरह की चीजों के लिए तैयार नहीं है।' 

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