मध्य प्रदेश

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, यह है मामला

जबलपुर
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है| हाईकोर्ट ने संबित पात्रा के खिलाफ भोपाल जिला अदालत में चल रही कार्यवाई पर रोक लगा दी है| हाईकोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस भी जारी किया है और मामले पर चार हफ्तों में जवाब मांगा है|

दरअसल भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ भोपाल में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था| संबित पात्रा ने आचार संहिता के दौरान अक्टूबर 2018 में नेशनल हैराल्ड मामले में बिना अनुमति, सड़क पर प्रेस कॉन्फ्रैंस की थी| इस मामले में भोपाल की एमपी नगर थाना पुलिस ने संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और उनके खिलाफ भोपाल सीजीएम कोर्ट में चालान पेश कर दिया था| भोपाल कोर्ट की ओर से संबित पात्रा के खिलाफ जमानती वारेंट जारी किया था जिसके बाद उन्होने जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ली थी| 

संबित पात्रा की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी जबकि पुलिस ने बिना फरियादी खुद ही संज्ञान लेकर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया था… ऐसे अपराध में फरियादी की ज़रुरत बताए जाने के साथ संबित पात्रा ने हाईकोर्ट से राहत चाही थी… फिलहाल जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल जिला अदालत से जारी वारेंट और निचली अदालत की कार्यवाई पर रोक लगा दी है और मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है… अब इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी… हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए चार हफ्तों बाद की तारीख तय की है|

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