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खनिज विभाग के नियमों का उल्लंघन, रेत भंडारण करने वालों का रद्द किया लाइसेंस

बिलासपुर

खनिज विभाग ने नियमों के उल्लंघन करने वाले चार रेत भंडारण करने वालों का लाइसेंस रद्द व एक रेत खदान को निरस्त कर दिया है। रेत भंडारण न करने वालों में जिंदल पीआरएल इंफ्रास्ट्रक्टर व अन्य के नाम शामिल हैं। छत्तीसगढ़ गौढ़ खनिज साधारण रेत नियम 2023 के अंतर्गत की गई कार्रवाई के बाद अन्य खदान व लाइसेंस धारियों में हडकंप मचा हुआ है।

खनिज विभाग ने गुरुवार को चार रेत भंडारण व एक खदान का लाइसेंस निरस्त कर दिया। जिनके लाइसेंस रद्द हुए है उनमें जिंदल पीआरएल इन्फ्रास्ट्रक्चर चंगोरी कोटा, शिवशंकर रात्रे सोढ़ाखुर्द छतौना, सौरलाइसेंस धारियों से बकाया राशि की वसूली के लिए जमा कि गई जमानत राशि को राजसातभ श्रीवास निरतु तखतपुर व काजल निगम सोढ़ाखुर्द छतौना शामिल हैं। इन भंडारण लाइसेंस धारियों ने लंबे समय से रेत का भंडारण नहीं किया था और न ही वार्षिक शुल्क व मासिक पत्रक जमा किए थे। लम्बे समय तक किसी भी तरह का काम नहीं कर रहे थे।

अधिकारियों के अनुसार खनिज विभाग इन लाइसेंस धारियों से बकाया राशि की वसूली के लिए जमा कि गई जमानत राशि को राजसात कर लिया है। खनिज विभाग ने ग्राम पंचायत छतौना, कोटा को दी गई 4.750 हेक्टेयर भूमि में रेत खदान की सैद्धांतिक सहमति भी रद कर दी है, इसका कारण निर्धारित शर्तों का पालन समय पर नहीं किया जाना बताया जा रहा है।

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