दिल्ली-NCR में GRAP-3 हटाया गया, हवा में सुधार के बावजूद कुछ पाबंदियाँ रहेंगी लागू

नई दिल्ली
दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है। मंगलवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 380 से घटकर 236 रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदूषण स्तर में गिरावट को बताता है। वायु गुणवत्ता में इस सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की GRAP उप-समिति ने बड़ा फैसला लिया है। CAQM की उप-समिति ने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में GRAP के स्टेज-3 के तहत लगाए गए सभी प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा लिया है। हालांकि, प्रदूषण पर नजर बनाए रखने के लिए GRAP के स्टेज-1 और स्टेज-2 के तहत लागू सभी पाबंदियां NCR में जारी रहेंगी।
अधिकारियों के अनुसार, मौसम की अनुकूल परिस्थितियों और प्रदूषण के स्तर में आई गिरावट के चलते यह निर्णय लिया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर वायु गुणवत्ता दोबारा खराब होती है, तो आवश्यकतानुसार सख्त कदम फिर से लागू किए जा सकते हैं।
GRAP-3 के तहत लगे ये प्रतिबंध हटाए
गैर-जरूरी निर्माण व तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक।
खनन, पत्थर तोड़ने और क्रशर यूनिट्स पर प्रतिबंध।
NCR में डीज़ल जनरेटर सेट के उपयोग पर रोक (सिर्फ आपात सेवाओं को छोड़कर)
बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चारपहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक।
सड़कों पर अतिरिक्त मशीन स्वीपिंग और पानी का छिड़काव की अनिवार्यता।
GRAP-I और GRAP-2 के ये प्रतिबंध अभी लागू रहेंगे
GRAP-I के प्रतिबंध:
सड़कों पर नियमित मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव।
कचरा जलाने पर पूरी तरह रोक।
खुले में निर्माण सामग्री रखने पर सख्ती।
होटल-रेस्तरां में कोयला और लकड़ी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध।
ट्रैफिक जाम कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाना।
GRAP-2 के प्रतिबंध:
NCR के अंदर बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रकों पर रोक (सिर्फ आवश्यक वस्तुएं लाने वाले ट्रक को छूट)
डीजल जेनरेटर के उपयोग पर सख्ती।
पार्किंग फीस बढ़ाकर निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना।
सड़कों पर धूल नियंत्रण के लिए अतिरिक्त निगरानी।
प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कड़ी कार्रवाई।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करें और अनावश्यक रूप से प्रदूषण फैलाने से बचें, ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार का यह सिलसिला बना रहे।




