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हरियाणा में पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर असमंजस ख़त्म, रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाले महीने से होगी गणना

चंडीगढ़.

हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर आयु सीमा पर चल रही असमंजस की स्थिति अब पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने इस विषय में स्थिति साफ करते हुए कहा है कि जिस महीने भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, उसी महीने की पहली तारीख को आयु गणना की आधार तिथि माना जाएगा।

दरअसल, हरियाणा पुलिस में प्रस्तावित 5500 पदों की भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के बीच यह सवाल उठ रहा था कि उम्र की गणना किस तारीख से की जाएगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चेयरमैन हिम्मत सिंह ने स्पष्ट किया कि पुलिस नियमों में पहले से ही यह प्रावधान मौजूद है, जिसके तहत भर्ती माह की पहली तारीख से ही अभ्यर्थियों की आयु निर्धारित की जाती है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि किसी वर्ष भर्ती प्रक्रिया 20 अगस्त से शुरू होती है, तो अभ्यर्थियों की उम्र की गणना 1 अगस्त को आधार मानकर की जाएगी। यानी जिस महीने आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, उसी महीने की पहली तारीख से आयु सीमा तय होगी। हिम्मत सिंह ने यह भी दोहराया कि वर्ष 2024 में रद्द हुई पुलिस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नई भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इस संबंध में आयोग की ओर से जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।

चेयरमैन ने कहा कि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी।

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